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पीएनबी बैंक में गबन, कोर्ट ने बैंक अधिकारी सहित सात को सुनाई सजा
देहरादून: सीबीआइ की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से एक करोड़ 34 लाख रुपये का गबन करने वाले बैंक अधिकारी सहित सात आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माना की सजा सुनाई है। पीएनबी मंगलौर के वरिष्ठ प्रबंधन राकेश शर्मा ने 2006 में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ व्यक्तियों ने फर्जी तरीके से उनके बैंक से एक करोड़ 34 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर लिया, जो कि उन्होंने बैंक को वापस नहीं लौटाया।
करीब 16 साल कोर्ट में केस चलने के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायधीश शंकर राज की कोर्ट ने दोषियों को सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक के मंगलौर ब्रांच मैनेजर अशोक कुमार को पांच साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, वही फर्म के मालिक व गारंटर्स खतौली मुजफ्फरनगर निवासी सुधा पंडित, सुशील कुमार शर्मा, निशांत कुमार शर्मा, रोशन अली, विपिन कुमार और मुकेश कुमार को तीन-तीन साल की सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Author: News Aap Tak
Chief Editor News Aaptak Dehradun (Uttarakhand)