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बड़ी खबर: एक्शन में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग,मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कही ये बड़ी बात

न्यूज़ आपतक उत्तराखंड

पढ़िए ख़बर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कही ये बड़ी बात

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिला स्तर पर निर्वाचन आयोग की टीम सक्रिय हो गई है
.निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके बाद उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी. उन्होंने प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने की बात कही.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने चुनावी आचार संहिता के लागू होने के बाद उत्तराखंड में मीडिया को चुनावी तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने आगामी दिनों में आचार संहिता का बेहतर तरीके से पालन करवाने से जुड़ी बातों को बताया. इस दौरान उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति पर पार्टियों के एडवर्टाइजमेंट को हटाया जाएगा. किसी भी सरकारी संपत्ति पर एडवर्टाइजमेंट के लिए परमिशन लेना जरूरी होगा.
उन्होंने बताया उत्तराखंड में दूसरे चरण में मतदान होना है. ऐसे में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू करवाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पेड न्यूज पर पूरी तरह से निगरानी रखीं जाएगी. इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए जाएंगे, जो कि तमाम गतिविधियों पर नजर रखेंगे.
जिलाधिकारी की तमाम जनसभा या रैलियों को लेकर जिम्मेदारी होगी. साथ ही नियमों का पालन कराने के लिए भी अधिकारी तैनात होंगे. प्रदेश में तमाम मैदानों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए चिन्हित कर लिया गया है.
भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है. जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है. चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है. लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है.

आचार संहिता कब से लागू होती है?

आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है. देश में लोकसभा के चुनाव हर पांच साल पर होते हैं. अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग-अलग समय पर होते रहते हैं. चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है.
आदर्श आचार संहिता में पाबंदियां

सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद.
नए कामों की स्वीकृति बंद.
सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं लगेंगे.
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होंगे शासकीय दौरे.
सरकारी वाहनों में नहीं लगेंगे सायरन.
सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग्स हटाए जाएंगे.
सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे.
सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग्स हटाए जाएंगे.
सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे.
सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे.
किसी तरह के रिश्वत या प्रलोभन से बचें. ना दें, ना लें.
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास खयाल रखें. इसलिए किसी तरह मैसेज को शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियमों को ध्यान से पढ़ लें.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस

उत्तराखंड में सेकंड फेस में होगा चुनाव।
14 फरवरी को होगा मतदान।
10 मार्च को होगी मतगणना।।
प्रदेश में आज से आचार संहिता लागू।।
48 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति पर पार्टियों के एडवर्टाइजमेंट को रिमूव किया जाएगा।।
किसी भी सरकारी संपत्ति पर एडवर्टाइजमेंट के लिए परमिशन लेनी होगी।।
सरकारी मद से दिया गया विज्ञापन आज से बन्द हो जाएंगे
आज से फ्लाइंग स्कॉर्ड तैयार होगी,
अवैध शराब, पैसा, प्रलोभन आदी पर सख्त कार्रवाही होगी,
पेड न्यूज पर निगरानी होगी,
चुनाव में कोविड नियमो का सख्ती से पालन होगा,
जिला अधिकारियों की जिमेदारी होगी कि, कहाँ जनसभा होगी,
नियमो का पालन कैसा होगा,
कितने लोग आएंगे
सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना होगा
600 मैदान चिन्हित किये गए है प्रदेश में,
21 जनवरी से शुरू होंगे नामांकन,
28 जनवरी होगी नामांकन की अंतिम तिथि,
29 जनवरी को छंटनी होगी,
31 जनवरी नाम वापसी की तिथि,
14 फरवरी को मतदान
10 मार्च मतगणना होगी
नॉमिनेशन ऑनलाइन भी किया जा सकेगा,
उसी नॉमिनेशन को भौतिक रूप से भी दिया जा सकता है,
चुनाव लड़ने वाले लोग अगर किसी दूसरे जगह पर वोटर है तो उन्हें सर्टीफिकेट लेना जरूरी होगा आर ओ से,
कोई भी सरकारी एडवर्टाइजमेंट बन्द हो जाएंगे
कोविड को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा
एनकोर पोर्टल पर केंडिनेट ले सकते हैं चुनावी जनसभा की परमिशन।
: पदयात्रा, रॉड सो, साइकिल रैली किसी भी प्रकार की सभा को 15 जनवरी तक नही किया जाएगा।
कोरोना को देखते हुए रैली जनसभाओं की संख्या बाद में निहित की जाएगी, जिलाधिकारी इसके लिए परमिशन देंगे।
हर चुनावी कैम्पेनिंग का व्योरा रखा जाएगा जो कि केंडिनेट के खर्चे में शामिल होगा।
601 ग्राउंड राज्य में जनसभाओं के लिए तैयार किये हैं।
डिजिटल कैम्पनी के लिए ज्यादा से ज्यादा केंडिनेट को कहा जायेगा।
रैली जनसभा में मास्क, थर्मल स्केनर, सेनेटाइजर होना आवश्यक होगा।
कैम्पेनिंग के 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक नही होंगे।
डोर टू डोर कैम्पेनिंग के लिए 5 लोगों से ज्यादा नही होंगे
नॉमिनेशन प्रोसेसिंग में ऑनलाइन भी फार्म मिलेगा
पोलिंग स्टाफ कोविड की डबल डोज होना अनिवार्य होगा।
मतदान में थर्मल स्कैनिंग होंगी
सी विजिल एप्प में कोई शिकायत कडता है तो 24 घण्टे में कार्रवाई होगी।
नॉमिनेशन फार्म जमा करने के लिए केवल 2 लोग ही जा सकते हैं ।
कोविड वॉयलेशन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नोटिस देगा।
राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य की पिसी समाप्त
सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

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Author: News Aap Tak

Chief Editor News Aaptak Dehradun (Uttarakhand)

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